जिला कलक्टर ने महंगाई राहत कैम्प के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश,आवश्यक सेवाओं संबंधी समीक्षा बैठक आयोजितबारां, 17 अप्रेल। जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार 24 अप्रेल 2023 से शुरू होने जा रहे राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी महंगाई राहत कैम्प के आयोजन के संबंध में विभागों को तैयारियां पूर्ण करने एवं अभियान को पूर्ण सफल बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इन कैम्प का आयोजन बजट घोषणाओं के लाभों को आमजन तक पहुंचाने व लोक कल्याणकारी एवं फ्लेगशिप योजनओं से प्रत्येक पात्र को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत व शहर के हर वार्ड में महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाना है, जिसमें हर जरूरतमंद योजनाओं से अवगत होगा व तुरंत लाभ ले सकेगा।
जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित आवश्यक सेवाओं संबंधी साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्प में राज्य सरकार कि 10 प्रमुख योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कैम्प में जरूरतमंद व पात्र 500 रूपए में सिलेण्डर, हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2 हजार यूनिट बिजली फ्री, फ्री राशन, 125 दिन का रोजगार या 1 हजार रूपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 1 हजार रूपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन, पशुपालकों को 40 हजार रूपए का पशु बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आदि की जानकारी व लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने साथ ही 24 अप्रेल 2023 से 30 जून 2023 तक प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत व शहर के हर वार्ड में लगने वाले दो दिवसीय शिविरों के आयोजन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। जिला कलक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी इन कैम्पों में मौजूद रहेंगे एवं ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला कलक्टर ने बजट घोषणा 2023-24, फ्लेगशिप योजनाओं के तहत कार्यों की प्रगति, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के तहत सभी विभाग सजगता के साथ समयबद्ध अपने कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने आवश्यक सेवाओं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं एवं जनसम्पर्क पोर्टल, सीएमओ व जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के आदेश दिए। उन्होंने फ्लेगशिप कार्यक्रम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन में वृद्धि, पालनहार योजना, विभिन्न पेंशन संबंधी योजनाओं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इंदिरा रसोई योजना एवं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि लोक कल्याण की योजनाओं के तहत जिले की रेंकिंग में अपेक्षित सुधार करने के संबंध में निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग फ्लेगशिप योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सजगता के साथ कार्य करें। इस अवसर पर एडीएम एसएन आमेटा सहित विभिन्न विभागांे के अधिकारीगण मौजूद रहे।
—–00—–बाल-विवाह रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाएं- जिला कलक्टरबारां, 17 अप्रेल। जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में बाल संरक्षण इकाई एंव बाल अधिकारिता विभाग की जिला स्तरीय कार्यशाला मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप है, जिसकी वजह से मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। बाल विवाह जैसे अभिशाप के विरूद्ध हम सभी को मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाल-विवाह को रोकने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाए जाएं व इससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में विद्यालयों, छात्रावास, ग्राम पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों में जनसम्पर्क कर संयुक्त अभियान चलाए जाएं। अक्षय तृतीया व पीपली पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं, ऐसे में 22 अप्रेल 2023 को जिले में कही पर भी बाल विवाह हो रहा हो तो तुरन्त 181 कॉल सेन्टर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या पुलिस नियंत्रण कक्ष में 100 नम्बर पर कॉल कर इसकी सुचना दी जा सकती है, जिससे हो रहे बाल विवाह को रोका जा सके।
पीपीटी के माध्यम से बाल विवाह पर जानकारी देते हुए बाल अधिकारिता व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैगिंग अपराधों से बालकांे का सरक्षंण अधिनियम 2012 की सहायता से बाल विवाह रोकने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का नाबालिग होता है जिनका विवाह गैरकानूनी माना जाता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी लोकेश सेन, चाइल्डलाइन 1098 समन्वयक श्वेता जैन व कांउसलर टीना शर्मा, आउटरीच वर्कर विनिता सेन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
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