विशेषयोग्यजनों से स्कूटी के लिए आवेदन आमंत्रित

Social Share

अजमेर, 5 अगस्त। विशेषयोग्यजन पात्र व्यक्तियों को स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है।

     सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विशेषयोग्यजनों को स्वयं का रोजगार अथवा सीनियर हायर सैकण्डरी के पश्चात उच्च शिक्षा अध्ययन कार्य के लिए योग्य युवाओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। स्कूटी के लिये उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन किए जा सकते है।

     उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेषयोग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदकों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं है। ऎसे आवेदक पेंशन का पीपीओ अपने आवेदन के साथ संलग्न करेंगें। आवेदक के पास चिकित्सा बोर्ड की ओर से जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का विशेषयोग्यजन प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक की आयु 29 वर्ष से कम होने के साथ ही वाहन चलाने का अनुभव व ड्राईविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। विशेषयोग्यजन का यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को कालेज में प्राचार्य से नवीनतम नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र देना होगा। रोजगार करने वाले युवाओं को नियोक्ता की ओर से जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं के रोजगार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को राज्य सरकार की ओर से किसी योजना में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल व स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र भी देना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *