अजमेर, 10 मई। अजमेर जिला प्रशासन ने जिले के सभी राशन डीलर्स को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित व्यक्तियों को नियमित गेहूं का वितरण इसी महीने 15 मई तक कर दिया जाए। आगामी माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त गेहूं का आवंटन भी किया जाना है। ऎसे में कहीं भी भण्डारण की समस्या नहीं आनी चाहिए।
जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस परिस्थिति में माह मई व जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत भी अतिरिक्त गेहू का आवंटन किया गया है। जिसका वितरण माह जून व जुलाई में किया जाएगा। सभी राशन डीलर माह मई के लिए आवंटित नियमित गेहूं का वितरण इस माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से एनएफएसए लाभार्थियों को करे दें, ताकि अतिरिक्त आवंटित गेहू के भण्डारण की समस्या उत्पन्न न हो। फिर भी अतिरिक्त गेहू आने पर यदि गेहू के भण्डारण की समस्या आती हो तो ग्रामीण क्षेत्र में बनी कोर ग्रुप कमेटी की अध्यक्ष से एवं संबंधित प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षक से संपर्क कर उनके निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य स्थान पर भण्डारण कर सकते हैं। जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उचित मूल्य दुकानदार की होगी।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी। सभी उचित मूल्य दुकानदार को राशन वितरण के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। नो मास्क-नो एन्ट्री की पालना के अन्तर्गत जो लाभार्थी बिना मास्क के राशन लेने आए, उसे राशन वितरण नहीं किया जाएगा। वितरण के दौरान लाभार्थियों के मध्य 6 फीट (2 गज की दूरी) की पालना उचित मूल्य दुकानदार सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए 2 गज की दूरी पर सफेद गोले उचित मूल्य दुकान के बाहर बना कर पंक्ति बना कर राशन सामग्री वितरण करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार पास मशीन को प्रत्येक इस्तमाल (ट्रांजेक्शन) के बाद अनिवार्य रूप से सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार अपनी दुकान पर उचित स्वच्छता का ध्यान रखते हुए समय-समय पर हैण्डवाश एंव सार्वजनिक संपर्क की सतहों को सैनेटाईजेशन करना सुनिश्चित करेंगें। उचित मूल्य दुकान पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। अतः उचित मूल्य दुकानदार यह सुनिश्चित करेगें।