अजमेर 29 अप्रैल। कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जेएलएन चिकित्सालय में पूरी सावधानी बरती जा रही है।
जेएलएन चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. अनिल जैन ने बताया कि चिकित्सालय में कोरोना के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त दूरी एवं अलग रास्तों का उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि चिकित्सालय से जाने वाले शवों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। कोरोना के लिए स्थापित काउंटर से दूर प्रशासनिक भवन के गेट से संक्रमित व्यक्तियों के शव निकाले जाते हैं। इसी प्रकार जांच के लिए आए मरीजों को असुविधा से बचाने के लिए मोर्चरी में शवों को ले जाने के लिए भी एमआरआई के सामने वाले गेट का उपयोग किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति के शव से कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए शव को पीपीई किट में पूरी तरह है पेक करके ही परिजनों को सुपुर्द किया जाता है।
आरपीएससी की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
अजमेर, 29 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोक सेवा कार्यालय अजमेर की बाह्य चारदीवारी से तीन सौ मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर आगामी 7 दिनों के निए निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होने बताया कि आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।