बनाए माइक्रो कंटेनमेंट जोन
अजमेर 13 अप्रैल। अजमेर शहर में इंसीडेंट कमांडर्स द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं।
जिला रसद अधिकारी हीरा लाल मीणा ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत समूह में कोरोना मरीज पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। अंदरकोट क्षेत्र में मकान संख्या 29, वार्ड संख्या 7, लोंगिया पाकिर्ंग के पीछे तथा वार्ड संख्या 7, आवासीय परिसर, झूलेलाल मंदिर, जय पैलेस होटल के पास देहली गेट के स्थानीय आवासों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसी प्रकार डिग्गी बाजार क्षेत्र में 147/18 झूलेलाल चौक, आशा गंज, 116/24, नवज्योति प्रेस के पास, बाबू मोहल्ला केसरगंज तथा अंबे द्वितीय एडब्ल्यूसी के पास, प्रभात मोहल्ला के स्थानीय आवासों को भी मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में जनसाधारण की आगमन निर्गमन को प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर 10 व्यक्तियों के चालान काट कर 2600 रुपए वसूले गए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि रीजनल कॉलेज के सामने स्थित ईश्वर अल्लाह कार बाजार को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर सीज किया गया। इस क्षेत्र में 6 व्यक्तियों के चालान काट कर 1900 रुपए वसूले गए। नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित मंगल स्टोर को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर सीज किया गया। क्षेत्र में 11 व्यक्तियों के चालान काट कर 1900 रुपए वसूले गए। जिला रसद अधिकारी अंकित पचार के दल ने 5 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर 900 रुपए वसूले। इसी प्रकार अजमेर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त सुनीता यादव के द्वारा 8 व्यक्तियों के चालान काट कर 2800 रुपए वसूले गए।
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