जयपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे स्कूली वाहनों से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने अब बड़ा फैसला लिया है. स्कूली स्टूडेंट को ले जाने वाली बसों और अन्य बाल वाहिनियों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना अनिवार्य होगा.
प्रदेश के अधिकतर सभी स्कूलों में स्कूली परिवहन सुरक्षित नहीं है सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े शहरों के स्कूलों में भी स्कूली परिवहन से जुड़े नियम और कायदों को फॉलो नहीं किया जा रहा यही कारण है कि बीते कुछ महीनो से प्रदेश में लगातार स्कूली वाहनों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही है. प्रदेश के कई नौनिहाल स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के भेट चढ़ चुके हैं. प्रदेश के अधिकतर स्कूलों का ध्यान सिर्फ फीस वसूलने पर है बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिकतर स्कूल काफी लापरवाह नजर आ रहे हैं. समय-समय पर परिवहन विभाग ने नियमों के विपरीत चल रही बाल वाहिनियों के विरुद्ध जांच अभियान भी चलाएं हैं और इन जांच अभियानों में बहुत बड़े पैमानों पर स्कूली वाहनों में गड़बड़ी मिली है.
लेकिन सच्चाई यह है कि स्कूलों की तरफ से इस और कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा जिससे स्कूटी वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है. परिवहन विभाग ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी बाल वाहनियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं. बलवानियों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग सभी स्कूलों को करनी होगी जिससे स्टूडेंट की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उन्हें स्कूल से घर और घर से स्कूल के सफर में कोई खतरा नहीं हो.
बालवानियों में सीसीटीवी कैमरे लगने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी क्योंकि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं स्कूलों की ओर से मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण हो रही है बाल वाहिनियों में सीसीटीवी कैमरे लगने के बात स्कूल प्रबंधन आसानी से स्कूली वाहनों की मॉनीटरिंग कर सकेंगे. अभी प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जिसके स्कूली वाहन में सीसीटीवी कैमरे लगे हो ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगने से स्कूली बच्चों का सफर सुरक्षित हो सकेगा.
—बाल वाहिनियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के नियम—
1- प्रत्येक बाल वाहिनी में लाइव कवरेज रिकॉर्डिंग के लिए शिक्षण संस्था के वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा.
2- बाल वाहिनी में सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएंगे जिससे वाहन के अंदर का पूरा दृश्य दिखाई दे.
3- 9 से अधिक क्षमता की सीट वाली शिक्षण संस्था बस में कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे 9 से कम सीट क्षमता वाले वाहनों में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा.
4- स्कूली बस में छात्रों के चढ़ने और उतरने के लिए प्रयोग किए जाने वाले गेट को भी सीसीटीवी कैमरे से कवर करना होगा.
5- बाल वाहिनी चालक द्वारा कैमरे हमेशा चालू हालत में रखना आवश्यक होगा कैमरा बंद पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
6- बाल वाहिनी वाहनों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे 4G तकनीक युक्त होंगे जिस कमरे का लाइव फीड 4G इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण संस्था द्वारा देखा जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी.
7- शिक्षण संस्थान को सीसीटीवी कवरेज की कम से कम 3 माह की रिकॉर्डिंग रखनी होगी.