
एक अप्रैल 2024 से ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रा की सुविधा
अजमेर, 23 मार्च। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एक अप्रैल में नए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्रा तथा इनसे संबंधित सेवाएं यथा नवीनीकरण, फाइनेन्सर हाइपोथिकेशन आदि, स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी के रूप में इलेक्ट्रोनिकली जारी किए जाएंगे।0 इससे ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रूपए का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा। आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी ई-मित्रा केन्द्र से ई-डीएल एवं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों में ई-मित्रा प्लस मेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है। इससे ई-डीएल एवं ई-आरसी के प्रिंट पेपर व पीवीसी कार्ड पर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकेंगे।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा। इसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह क्यूआर कोड मोबाइल फोन से भी स्केन किया जा सकता है। केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जारी करने, संबंधित जांच एजेन्सियों को प्रस्तुत करने एवं इन्हें मान्य करने के संबंध में पूर्व में ही प्रावधान हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए देश के समस्त पुलिस एवं परिवहन विभागों को केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन दस्तावेजों को मान्य करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पत्रा लिखा गया है। विभाग द्वारा इस व्यवस्था के लिए वाहन डीलर्स, ई-मित्रा केन्द्र के संचालकों, परिवहन से संबंधित विभिन्न संगठनों एवं एनजीओ के सहयोग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
ये होगी प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन पोर्टल की वेबसाइट परिवहन डाॅट जीओवी डाॅट इन पर जाना होगा। इसके पश्चात आॅनलाईन सर्विसेज में ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा। ड्राईविंग लाइसेंस में प्रिंट ड्राईविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। उक्त स्क्रीन पर ड्राईविंग लाइसेंस नंबर अथवा आवेदन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करवाते हुए प्रोसीसड पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात् जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा तथा ओटीपी एन्टर करने के बाद शो डिटेल पर क्लिक करना होगा। अब स्क्रीन पर ई-डीएल प्रदर्शित होगा जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन पोर्टल की वेबसाइट परिवहन डाॅट जीओवी डाॅट ईन पर जाना होगा। इसके पश्चात आॅनलाईन सर्विसेज में व्हीक्ल रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर पंजीयन नम्बर दर्ज करते हुए प्रोसीसड पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन में डाउनलोड डाॅक्यूमेंट टेब पर क्लिक कर प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर अपने वाहन के चेसिस नम्बर के अंतिम पांच नम्बर दर्ज करने होंगे। इसके पश्चात् जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा तथा ओटीपी एन्टर करने के बाद शो डिटेल पर क्लिक करना होगा। अब स्क्रीन पर ई-आरसी प्रदर्शित होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
