अवैधानिक रूप से रखे ऑक्सीजन सिलेण्डर होंगे अधिग्रहित

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अजमेर, एक मई। जिले में कहीं भी अवैधानिक रूप से रखे गए ऑक्सीजन सिलेण्डरों को तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है। ये सिलेण्डर आगामी 2 दिनों में इंसीडेन्ट कमांडर्स के पास जमा कराने होंगे।

     जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन बिना किसी रूकावट के सप्लाई की जा सके। इसके लिए समस्त प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे है। कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने घरों में भविष्य की आवश्यकता के लिए अवैधानिक रूप से ऑक्सीजन सिलेण्डर रखे गए है। जबकि इन व्यक्तियों अथवा संस्थानों को इन ऑक्सीजन सिलेण्डरों की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की अव्यवस्था से चिकित्सालयों में भर्ती एवं घर पर आइसोलेट किए गए गंभीर मरीजों को ऑक्सीन की सप्लाई किए जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

     उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 65 के तहत ऎसे समस्त संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्थानों द्वारा अवैधानिक रूप से रखे गए ऑक्सीजन सिलेण्डर अधिग्रहित किए जाएंगे। संबंधित समस्त ऑक्सीजन सिलेण्डर दो दिवस के भीतर स्थानीय उपखण्ड अधिकारी अथवा इंसीडेन्ट कमांडर्स को सुपुर्द करने होंगे। दो दिवस के उपरांत जांच के दौरान किसी व्यक्ति अथवा संस्थान की कस्टडी में ऑक्सीजन सिलेण्डर पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 57 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।

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