अजमेर, 20 अप्रैल। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सभी उपखण्ड अधिकारियों व इंसीडेन्ट कमाण्डरों को निर्देश दिए हैं कि 21 अप्रैल से शुरू हो रहे शादियों के सीजन में समारोह स्थल एवं अन्य स्थानों पर विवाह समारोहों में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार ने शादी समारोह में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की सीमा निर्धारित की है। इसकी सख्ती से पालना करवाई जाए।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी राजस्व अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं इंसीडेन्ट कमाण्डरों को कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सरवाड़ उपखण्ड में बिना सूचना व अनुमति के सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाने की जानकारी मिलेने पर इस मामले में उपखण्ड अधिकारी को आयोजकों पर जुर्माना एवं समारेाह स्थल को सीज कराने के निर्देश दिए।
राजपुरोहित ने कहा कि बुधवार 21 अप्रैल से शादी के सावे शुरू हो रहे है, सभी अधिकारी शादियों में गाइडलाइन का पूर्णतया एवं दृढ़ता से पालन कराए। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर आयोजकों के विरूद्ध कार्यवाही करें तथा जुर्माना वसूलें। बिना सूचना के शादी या अन्य किसी प्रकार का समारोह आयोजित होने पर आयोजकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए समारोह स्थल को भी सीज करावे।