अजमेर विकास प्राधिकरण में आर.टी.आई कानून और उसके नियम नहीं,चलते हैं अधिकारी के बनाए नियमआर.टी.आई में हुआ खुलासा।
Ajmer: विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के चलते हैं नियम कायदे जनता को नहीं मिलता न्याय अधिकारी को कोई मिल नहीं सकता,मिलने के लिए सिर्फ 3 से 5 ऐसा प्राधिकरण ने आर.टी.आई में दिया जवाब वहीं सूचना नहीं देने के लिए ढूंढा नया रास्ता कानून और नियम को ताख में रखते हुए अजमेर के आर.टी.आई एक्टिविस्ट देवेन्द्र सक्सेना को प्राप्त पत्र में देखने को भी मिला ।
सक्सेना ने बताया कि उन्होने अलग अलग् आवेदन सूचना लेने के लिए आर.टी.आई. के तहत किया था. इस बावत सक्सेना को दो अलग पत्रों में मांगी गई सूचनाएँ की प्रतिलिपि के लिए राशि कि मांग कि गई .
सक्सेना ने बताया उन्होने जरिये ई मेल से लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी अनिल कुमार को पत्र लिखते हुए बताया की उनको प्राप्त पत्र में आवेदनों के नंबर से संबन्धित जानकारी नहीं होने से वह राशि जमा नहीं करवा पाए. जिसकी पूर्ण जानकारी दी जाये ताकि राशि जमा करवा कर सूचना समय से ली जा सके .
आप सभी पाठकों को बताना चाहेंगे की सक्सेना हाल ही कुछ दिन पहले प्रथम अपील की सुनवाई में प्राधिकरण में गए थे जहां उनको नहीं सुना गया. सक्सेना ने बताया की उनके साथ उनके सहयोगी अपील में गए इससे नाराज होकर अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई के समय पुलिस भी बुलाई थी जो स्पष्ट दर्शाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण में जब तक ऐसे लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहेगा तब तक अजमेर कि जनता को न्याय मिलना मुंगेरीलाल के सपनों जैसा ही है.
जल्द ही आप सभी के सामने अजमेर विकास प्राधिकरण में अवैध रूप से संचालित ई मित्र का खुलासा अजमेर के आरटीआई एक्टिविस्ट देवेन्द्र सक्सेना करेंगे जुड़े रहे पब्लिक साथी समाचार पत्र के साथ जहां आपको मिलेंगी कई महत्वपूर्ण जानकारी और आपसे जुड़ी समस्या कि जड़ .।