आबकारी विभाग का बकाया जमा नहीं कराने वालों के वाहन और सम्पति हुई कुर्क।

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अजमेर, 2 सितम्बर। आबकारी विभाग की बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले बाकीदारों एवं जमानतियों के वाहन एवं सम्पति कुर्क की गई। बकाएदार सरकार की आबकारी एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर छूट भी प्राप्त कर सकते है।

     जिला आबकारी अधिकारी तारामति वैष्णव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के बकाया प्रकरणों का निस्तारण एमनेस्टी योजना के माध्यम से 30 सितम्बर तक किया जा रहा है। बकाया राशि जमा कराने पर मूलधन एवं ब्याज में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के 167 अनुज्ञाधारियों से 23.62 करोड़ की राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी कर कुर्की की कार्यवाही आरम्भ की गई है। इससे पूर्व के 265 प्रकरणों में 10.73 करोड़ की राशि वसूली के लिए भी इसी प्रकार की कार्यवाही आरम्भ की गई है।

     उन्होंने बताया कि 16 बकायादारों के 27 खातों में लगभग 50 हैक्टयर की कृषि भूमि को कुर्क किया गया है। देवगांव की श्रीमती चन्द्रकांता पत्नि महेन्द्र कुमार सुवालका की 23 बीघा तथा लाडपुरा निवासी गुमान सिंह पुत्र कालू की 3.5 बीघा भूमि को कुर्क किया गया है। इसी प्रकार गुलगांव के राजेश शर्मा पुत्र महावीर का 4 पहिया वाहन कब्जे में लिया गया है। विभाग  द्वारा 14 बकायादारों के वाहनों को कुर्र्की के लिए वारन्ट जारी किए गए है। बकायादारों के 70 बैंक खाताें को सीज किया गया है। खाते में  जमा राशि वसूल की जाएगी।

     उन्होंने बताया कि वसूली के लिए विभाग द्वारा 30 सितम्बर तक विशेष अभियान चलाया गया है। अब तक 11.27 करोड़ की राशि की वसूली कर समायोजित की जा चुकी है।

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