हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार के एक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू।

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  अजमेर, 31 मार्च। कोविड-19 महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार के एक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

     उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अवधेश मीना ने बताया कि उपखण्ड अजमेर के क्रिश्चयनगंज थाना क्षेत्र में 31 मार्च तक 5 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाए गए है। क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार में फौजी जनरल स्टोर के ऊपर वाली गली में ब्लॉक बी के मकान संख्या 333 से मकान संख्या 360 तक के सम्पूर्ण क्षेत्र में आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

     उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी घोषित होने के कारण जनसाधारण का आगमन एवं निर्गमन प्रतिबन्धित रहेगा। इस क्षेत्र में चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर समस्त व्यवसायिक, औद्योगिक एवं समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेगी। साथ ही क्षेत्र के लिए पूर्व में जारी समस्त स्वीकृतियां, अनुमतियां एवं पास निरस्त किए गए है।  यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों तथा चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होंगे।

     उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासन के साथ-साथ विभिन्न विभागों के द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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