कर बकाया रहते हुए संचालित होने वाले वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग हुआ सख्त
वाहन जब्ती के साथ भू-राजस्व अधिनियम के तहत बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ
अजमेर, 19 फरवरी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कर बकाया रहते हुए संचालित होने वाले वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सुमन भाटी ने बताया कि वर्तमान में संचालित संयुक्त चैकिंग अभियान में विभागीय उड़नदस्तों द्वारा ऐसे वाहनों को लगातार जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जो वाहन संचालित नहीं है उनके वाहन स्वामीयों से बकाया कर की वसूली के लिए भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। सभी वाहन स्वामी जिनके वाहनों में कर बकाया है वह अविलम्ब बकाया कर जमा करावें।
उन्होंने बताया कि बकाया कर पर शास्ती एवं ब्याज में छूट के लिए एमनेस्टी योजना 31 जुलाई 2024 तक लागू है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर की शत-प्रतिशत छूट के लिए एमनेस्टी योजना लाई गई है। जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी है। इन वाहन स्वामियों के वाहनों का कर बकाया है उसे 31 जुलाई 2024 तक जमा करने पर 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर की शास्ती एवं ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। अतः जिन वाहन स्वामीयों के वाहनों में कर बकाया है। वे इस एमनेस्टी योजना में आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। साथ ही परिवहन विभाग की सख्त कार्यवाही से बच सकते है।
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