अजमेर, 9 जुलाई। पे-मैनेजर अथवा पीआरआई पे-मैनेजर के माध्यम से वेतन आहरित होने वाले कार्मिकों का संवेतन माह जुलाई से सिस्टम द्वारा सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट के माध्यम से स्वतः प्रोसेस होकर भुगतान होगा।
कोषाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि जिले के समस्त डीडीओ अपने सिस्टम पर डीडीओ संबंधी सूचना मय मोबाईल नम्बर सही भरेंगे। बिल उनके मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी से अधिकृत हाेंगे। पे-डिटेल्स यथा जीपीएफ अथवा इनकम टैक्स में संशोधन की रिक्वेस्ट कर्मचारी अपने एम्पलोई लॉगिन से डीडीओ को प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक भेज सकेगें। डीडीओ लेवल पर माह की 15 तारीख तक ये संशोधन हो सकेगें। निर्धारित 15 तारीख के पश्चात सिस्टम किसी भी कार्मिक की पे-डिटेल्स में संशोधन की अनुमति नहीं देगा। सिस्टम से तैयार बिल स्वतः कोषालय अथवा उपकोषालय में ऑटो टोकन होकर पारित होगें।
उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया समयबद्ध रहेगी। इसमें निर्धारित समयावधि के पश्चात संशोधन की अनुमति नहीं होगी। किसी कार्मिक की सेवानिवृत, स्वैच्छिक सेवानिवृत अथवा मृत्यु के कारण संवेतन नहीं दिए जाने की स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम पर 15 तारीख से पहले ही पे-स्टॉप करनी अनिवार्य है। ऎसा नहीं करने पर सिस्टम उन कार्मिकों का संवेतन प्रोसेस कर देगा। इसके लिए डीडीओ स्वयं उत्तरदायी हाेंगे। इस संबंध में एनआईसी द्वारा पे-मैनेजर पर दिए गए ट्रेनिंग लिंक के माध्यम से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।