पारिवारिक आश्रय देने वाले भावी पोषक माता-पिता के लिए आवेदन आमंत्रित।
अजमेर, 23 सितम्बर। वात्सल्य योजना के अन्तर्गत पात्र बच्चों को पारिवारिक आश्रय देने वाले भावी पोषक माता-पिता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक रूचि मौर्या ने बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत राज्य सरकार ने उपेक्षित (अनाथ) एवं निराश्रित बच्चों को पारिवारिक माहौल प्रदान कर उनके सर्वांगीण विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वात्सल्य (फोस्टर केयर) योजना प्रारम्भ की है। इस योजनान्तर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। ये बच्चे उपेक्षित (अनाथ) या निराश्रित (परित्यक्त) या अभ्यर्पित की श्रेणी के नहीं होने चाहिए। बच्चों की माता मानसिक रूप से बीमार या विशेष योग्यजन तथा मनोचिकित्सा केन्द्र में उपचाराधीन हैं या नारी निकेतन, महिला सदन, कारागृह में रह रही है अथवा माता-पिता या बच्चा एचआईवी एड्स, कुष्ठ रोग, थैलसिमिया रोग से ग्रसित होने के कारण शारीरिक एवं आर्थिक रूप से बच्चों के देखरेख में अक्षम हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है तथा परिवार, रिश्तेदारी में देखरेख करने वाला कोई नहीं हो। इस प्रकार के बच्चों को पारिवारिक आश्रय देने वाले भावी पोषक माता-पिता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
उन्होंने बताया कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसका 2 वर्षों से राजस्थान में निवास होना आवश्यक है। दम्पत्ति के मध्य न्यूनतम 2 वषोर्ं का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए। आवेदक का आयकर दाता होने पर ही आवेदन स्वीकार होगा। दम्पत्ति की अधिकतम संयुक्त आयु 120 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भावी पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं होना चाहिए। भावी माता-पिता (एकल) की आयु 25 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि पात्र भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र (आयकर रिटर्न की प्रति), चिकित्सीय प्रमाण-पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाही संलग्न कर जिला बाल संरक्षण ईकाई, बाल अधिकारिता विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। भावी पोषक माता-पिता की स्वीकृति के पश्चात नियमानुसार प्रति बच्चा प्रतिमाह 2 हजार रूपए की राशि पालन-पोषण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।