अजमेर, 9 अप्रैल। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब 30 लाख रूपए तक के दुर्घटना बीमा के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक 220 रूपए प्रीमियम पर 3 लाख रूपए बीमाधन, 700 रूपए प्रीमियम पर 10 लाख रूपए बीमाधन, 1400 रूपए प्रीमियम पर 20 लाख रूपए बीमाधन और 2100 रूपए प्रीमियम पर 30 लाख रूपए बीमाधन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे।
कार्मिक द्वारा दिये गए विकल्प के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी अप्रैल माह के वेतन से समस्त कार्मिकों को प्रीमियम कटौती करना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पूर्व में ऑनलाईन प्रस्ताव पत्र (मनोनयन पत्र) पूर्ति किए गए हैं। अब प्रत्येक कार्मिक के लिए ऑनलाईन प्रीमियम विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिन कार्मिकों द्वारा पूर्व में ऑनलाईन प्रस्ताव पत्र (मनोनयन पत्र) भरा जा चुका है एवं जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है उनसे केवल प्रीमियम विकल्प लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दुर्घटना बीमा के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जी.पी.ए. पॉलिसी जारी की जाती है जिसके तहत कार्मिकों के अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
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