राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा RAS पदमा देवी की मेरिट में चार साल बाद बदलाव करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जस्टिस मनीष शर्मा की अदालत में यह आदेश पदमा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।
पदमा देवी ने RAS-2018 की भर्ती में 24वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन RPSC ने हाल ही में उनकी रैंकिंग में बदलाव करते हुए इसे 39वीं कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि RPSC ने उन्हें एक नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि एक प्रश्न के मूल्यांकन में परीक्षक ने एक जगह जीरो और दूसरी जगह सात अंक दिए हैं।
पदमा देवी ने अदालत में कहा कि वह अंक निर्धारण के मामले में जिम्मेदार नहीं हैं। इस बदलाव के कारण वह अपने बैच के 14 अन्य RAS अधिकारियों से जूनियर हो गई हैं। वर्तमान में, पदमा देवी लाडनूं में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं।
RPSC ने 13 जुलाई 2021 को RAS प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया था, जिसमें पदमा देवी को 24वां स्थान दिया गया था। हाल ही में, आयोग ने उनके अंक पुनः मूल्यांकन के बाद उन्हें 39-ए पर रखा, जिसके तहत पहले आवंटित मेरिट क्रमांक 24 को रद्द कर दिया गया।
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