जिलों के 5.23 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
हर महीने बिल में मिलेगा एक हजार रूपए अनुदान
डिस्कॉम एक साल में देगा 628 करोड़ रूपए का अनुदान।
अजमेर, 29 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के 5.23 लाख किसानों को फायदा होगा। डिस्कॉम किसानों को बिल में एक हजार रूपए का अनुदान देगा। एक वर्ष में किसानों को 628 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाएगा।
डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी ग्रामीण मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को कृषि बिजली बिल में एक हजार रुपए प्रतिमाह व अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत अनुदान का करीब 628 करोड़ रुपयों का भार अजमेर डिस्कॉम अपने लगभग 5.23 लाख उपभोक्ताओं के लिए वहन करेगा।
भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत सामान्य श्रेणी ग्रामीण (ब्लॉक ओवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के अतिरिक्त एक हजार रुपए प्रतिमाह का अनुदान (अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा।
भाटी ने बताया कि इस योजना के तहत अजमेर शहर वृत के करीब 15645 पातर्् उपभोक्ताओं का लगभग 19.97 करोड़, अजमेर जिला वृत्त के करीब 19205 पात्र उपभोक्ताओं का लगभग 23.05 करोड़, भीलवाड़ा वृत्त के करीब 66862 पात्र उपभोक्ताओं का लगभग 80.23 करोड, नागौर वृत्त के करीब 50991 पात्र उपभोक्ताओं का लगभग 61.19 करोड़, उदयपुर वृत के करीब 59713 पात्र उपभोक्ताओं पर लगभग 71.66 करोड़, राजसमंद के करीब 23262 पात्र उपभोक्ताओं पर लगभग 27.91 करोड, चितौड़गढ़ के करीब 79790 पात्र उपभोक्ताओं पर लगभग 95.75 करोड, प्रतापगढ़ के करीब 44347 पात्र उपभोक्ताओं पर लगभग 53.22 करोड़, बांसवाड़ा के करीब 21285 पात्र उपभोक्ताओं पर लगभग 25.54 करोड, इंगरपुर के करीब 34593 पात्र उपभोक्ताओं पर लगभग 41.52 करोड, झुन्झुनू के करीब 43846 पात्र उपभोक्ताओं पर लगभग 52.62 करोड़ तथा सीकर वृत के करीब 62933 पात्र उपभोकाओं पर लगभग 75.52 करोड़ रुपयों का अनुदान अजमेर डिस्कॉम वहन करेगा।
भाटी ने बताया कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को चालू बिलिंग माह में बिल जारी करते समय निगम की कोई भी पूर्व बकाया राशि नहीं होने पर विद्युत विपत्र में देय अनुदान राशि को इस योजना के तहत समायोजित कर दी जाएगी। सभी पात्र उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे इस योजना का लाभ पाने के लिए निगम की सभी बकाया राशि का भुगतान कर दें। वर्ष के मध्य में अगर कोई पात्र उपभोक्ता नया कनेक्शन लेता है तो उस स्थिति में अनुदान की वार्षिक राशि आनुपातिक रूप से देय होगी।