अजमेर, 21 जून। प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी युक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा डाॅ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। डाॅ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी देने तथा मौके पर ही योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्रा तैयार कराने के लिए 24 जून को प्रातः 11 बजे से पहाड़गंज अजमेर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केद्र के महाप्रबन्धक श्री धमेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत विनिर्माण , सेवा एवं व्यापार कार्य के लिए राष्ट्रीकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्रा के अधिकृत बैंक, क्षेत्राीय ग्रामीण बैंक आदि से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। योजना के तहत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपए जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान राशि तथा 25 लाख रूपए तक के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख रूपए से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। पात्रा इच्छुक व्यक्ति को जन आधार, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्रा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रा, परियोजना रिपोर्ट, संस्थागत आवेदन की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्रा एवं दो फोटो आदि को प्रतियों के साथ लेकर शिविर में उपस्थित होना होगा।
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