अजमेर, 25 अप्रैल। कोरोना महामारी के संक्रमण रोकने के लिए अजमेर शहर में इंसीडेन्ट कमाण्डरों की टीम द्वारा शनिवार को भी शहर के कई हिस्सों में कार्यवाही की गई। साथ ही इंसीडेन्ट कमाडंरों ने होम आइसोलेट किए गए मरीजों से कन्टेनमेंट जोन में जाकर मरीजों से जानकारी प्राप्त ली। आज कई स्थानों पर दुकानों को सीज किया गया। कई जगह पर मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाए गए साथ ही वैक्सीनेशन और सैम्पलिंग के कार्य को भी गति प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन की अवहेलना के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि रविवार को अभियान चलाकर जिले के सभी इंसीडेन्ट कमाडंरों को कोरोना बीमारी के कारण होम आइसोलेट किए गए मरीजों से उनके घर के बाहर जाकर हालचाल पूछने तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर कई व्यक्तियों के चालान काटे गए। जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि नियमों की पालना नहीं करने पर सर्वम फैंसी स्टोर, बंटी ऑटोमोबाईल नगरा, डी.के. प्रोविजन स्टोर को सीज किया गया तथा 6 लोगों का जुर्माना लगाकर 1400 रूपये के चालान काटे। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक हेमन्त स्वरूप माथुर ने बताया कि रामगंज आरपीएफ लाइन की गली में 7 संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर माइक्रो कन्टेन्मेंट जोन बनाया गया।
जिले के बार्डर पर स्थापित होगी चैकपोस्ट
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अजमेर, 25 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राज्य सरकार की ओर से 23 अप्रैल को वाहनों की आवाजाही से संबंधित गाइडलाइन की पालना के लिए अपने-अपने क्षेत्र में जिलों की बार्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर नियमों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाईडलाइन के अनुसार निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेन्सी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेन्सी एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की अनुमत नहीं होगी। यह आदेश सोमवार 26 अप्रैल को प्रातः 5 बजे से प्रभावी हो जाएगा। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमत होगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना के लिए सभी संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिले के बार्डर एवं अप्रोच रोड पर चैकपोस्ट स्थापित करेंगे।