21 प्रकरणों का किया निस्तारण, वसूला एक लाख 65 हजार का जुर्माना।
अजमेर, 3 नवम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन 21 प्रकरणों का निस्तारण कर एक लाख 65 हजार का जुर्माना लगाया गया।
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगस्त से अक्टूबर तक 21 प्रकरणों में सुनवाई कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। संबंधितों पर एक लाख 65 हजार का जुर्माना लगाया गया। अगस्त 2021 में मनोज कुमार पाटोदी अजमेर, रामलाल जाट अजमेर, राजेश नेतानी अजमेर, मुकेश सैनी ब्यावर, बद्री नारायण काबरा पीसांगन, किशनचन्द नानकानी अजमेर, मदनलाल पीसांगन, नरेन्द्र मेवाडा बिजयनगर, राकेश साहु किशनगढ़, दशरथ कुमार केकड़ी एवं दशरथ कुमार केकडी तथा माह सितम्बर में नरेन्द्र मेवाड़ा बिजयनगर, अजय जैन अजमेर, रामप्रसाद किशनगढ़, प्रभाचन्द बिजयनगर, आशु गुप्ता अजमेर, संजय खण्डेलवाल अजमेर एवं दिलीप रंगवानी अजमेर पर शास्ति आरोपित की गई। इसी प्रकार माह अक्टूबर में मनोज कुमार सिन्धी पीसांगन, अशोक कुमान जमतानी पीसांगन एवं सूरज कुमार अजमेर के विरूद्ध जुर्माना लगाया गया है।