
एमनेस्टी स्कीम योजना के अंतर्गत ई -रवन्ना चालानों के प्रकरणों में जुर्माना राशि में छूट 31 दिसंबर तक l लंबित ई -रवन्ना चालानों वाले वाहनों का पंजीयन होगा निलंबित l
खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर जनवरी2023 तक ओवरलोड पाए गए भार वाहनों के प्रकरणों में जुर्माना राशि में 95% तक की छूट का प्रावधान किया गया है l भार वाहनों के जुर्माना राशि में छूट के साथ ही ट्रैक्टर ट्राली के ई- रवन्ना चलानो के प्रकरणों में अधिकतम 7500/- जुर्माना राशि ही वसूल की जावेगी l जिन वाहन स्वामियों ने उक्त एमनेस्टी योजना में अपने लंबित ई -रवन्ना चालानों का निस्तारण अब तक नही करवाया गया है, उनको पंजीयन निलंबन के नोटिस जारी किये गए है l योजना अवधि में अपने लंबित चलान प्रशमन नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित करने की कार्यवाही की जावेगी l अत: योजना का लाभ लेते हुए सभी सम्बंधित वाहन स्वामी अपने ई-रवन्ना चलानो का निस्तारण करवा कर पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही से बचें l
इसी बजट घोषणा वर्ष 2023 के अनुसार प्रदेश में वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना 2023 लागू की गई जिसकी समय सीमा 31 दिसंबर2023 तक है l योजना के तहत नष्ट एवं खुर्द-बुर्द होने वाले वाहनों एवं दिसंबर 2023 तक के किसी भी प्रकार के बकाया कर पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट देय होगी l अतः ऐसे वाहन जो पूर्व में नष्ट हो चुके हैं, वे भी एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर अपने वाहन का पंजीयन निरस्त करवा सकते हैं l
उक्त एमनेस्टी योजनाओं की अंतिम तिथि 31 दिसंबर2023 है l अतः सभी वाहन स्वामी इस दिनांक से पूर्व कार्यालय में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर उक्त भारी छूट का लाभ प्राप्त करें l
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीमती सुमन भाटी ने बताया कि अब अजमेर संभाग के सभी परिवहन जिलो में विभागीय उड़नदस्तो के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाकर पुरानी बकाया कर की वसूली की जावेगी l दिनांक 31/12 /2023 के पश्चात डिफाल्टर वाहन स्वामियों के वाहनों को वाहन सॉफ्टवेयर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे डिफाल्टर वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन से संबंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस आदि विभिन्न कार्य नहीं कराये जा सकेंगे, साथ ही ऐसे वाहनों की जब्ती तथा उनके पंजीयन निलंबन/निरस्त की कार्यवाही की जाएगी l
प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी,अजमेर
