अजमेर, 27 अक्टूबर। राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए रियायती दरों पर दिए जाने वाले शैक्षणिक ऋण एवं व्यावसायिक ऋण के लिए आवेदन 2 नवम्बर तक आंमत्रित किए गए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौहम्मद जलाल उद्दीन ने बताया कि शैक्षणिक ऋण के लिए तकनीकी एवं व्यासायिक पाठ्यक्रमों में मान्यता प्राप्त संस्थानों मे अध्ययनरत 16 से 32 वर्ष के विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निगम के निर्देशानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार व्यावसायिक ऋण रोजगारोन्मुखी एवं तकनीकी क्षेत्र में 18-54 वर्ष के पात्र आवेदकों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षित महिलाओं, कार्ड धारक आर्टिजन, पुरस्कृत हस्तशिल्पी, समाज के वंचित तबके से आवेदक यथा स्ट्रीट वेण्डर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त निगम के अच्छे ऋणियों को नियमानुसार वरीयता प्रदान की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि पात्र एवं इच्छुक आवेदक सावित्री गल्र्स छात्रावास स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 2 नवम्बर तक जमा कराने होंगे। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड प्रति, प्रोजेक्ट रिकार्ड या फीस स्ट्रक्चर इत्यादि संलग्न करने होंगे। अधिक आवेदनों की स्थिति में पहले आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद मकसूद (9982407693) से संपर्क किया जा सकता है।