अजमेर दीपावली से पूर्व मिठाई और सूखे मेवों की जांच दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई, सूखे मेवे, और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग नियमों की जांच के लिए पुष्कर और बांसेली में एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कई फैक्ट्रियों में अनियमितताएं पाई गईं।
जांच का उद्देश्य
जांच का मुख्य उद्देश्य दीपावली के दौरान मिठाई, सूखे मेवे, और बेकरी उत्पादों की माप-तौल और पैकेजिंग में निर्धारित मानकों के उल्लंघन की रोकथाम करना था। बुधवार को आयोजित इस अभियान में संयुक्त जांच दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन, विधिक माप अधिकारी भावना दयाल, और प्रवर्तन निरीक्षक महेंद्र कुमार यादव शामिल थे।
जुर्माने की कार्रवाई
इस अभियान के दौरान निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया:
- महेंद्र गुलकंद वर्क्स पर 2,500 रुपये
- अजमेरा गुलकंद पर 2,500 रुपये
- अजमेर फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर 7,500 रुपये (अप्रमाणित कांटा रखने के लिए)
- सिंगोदया परफ्यूमर्स पर 5,000 रुपये (पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन के लिए)
- सुरुचि गुलकंद पर 5,000 रुपये (पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन के लिए)
कुल मिलाकर, इन पांच प्रतिष्ठानों पर 22,500 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया है।
अधिकारियों का बयान
विधिक माप अधिकारी भावना दयाल ने बताया कि इस अभियान के तीसरे दिन ये कार्रवाई की गई। प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने स्पष्ट किया कि खुदरा व्यापारी को खुला सामान नहीं बेचना चाहिए। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण और अवसान की तारीख, मात्रा, वजन, उसमें उपयोग किए गए उत्पादों की सूची, मूल्य आदि का अंकन होना अनिवार्य है।
इस अभियान के माध्यम से विभाग ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, ताकि दीपावली के त्योहार पर उपभोक्ता सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त कर सकें।