अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक वी एस भाटी ने बताया कि निगम की एमनेस्टी स्कीम की अवधि 17 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान के दौरान विद्युत वितरण निगम बिजली बिल बकायादारों के साथ बिजली चोरी के प्रकरणों में भी को भी राहत देगा। इस योजना के तहत ऎसे उपभोक्ता जिनका कनेक्शन पूर्व में काट दिया गया था, उन्हें वापस कनेक्शन जुड़वाने के लिए मौका दिया जा रहा है। ऎसे कृषि उपभोक्ता 17 दिसंबर 2021 तक अपने बकाया बिल की मूल राशि जमा कराते हैं तो उनसे ब्याज एवं विलंब शुल्क की राशि नहीं ली जाएगी तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 17 दिसंबर तक बकाया राशि जमा करवाने पर ब्याज एवं विलंब शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
भाटी ने बताया कि यदि बिल की मूल राशि में कोई विवाद है तो उपभोक्ता संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आपत्ति प्रस्तुत कर समझौता समिति के माध्यम से मामलें का निस्तारण करा सकता है। इसके लिए निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे सभी विवाद जो समझौता समिति के समक्ष लंबित है उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए जिससे संबंधित उपभोक्ता 17 दिसंबर से पहले एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सके।
भाटी ने बताया कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में उपभोक्ता या गैर उपभोक्ता प्रकरण वापस लेने के संबंध में अगर शपथ पत्र प्रस्तुत करते है तो अभियान के दौरान उन प्रकरणों में भी कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऎसे उपभोक्ता जो पिछले 3 वर्ष में एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले चुके है वे इस बार इस स्कीम का लाभ नही उठा पाएंगे।
एमनेस्टी स्कीम के लिए यहाँ करे आवेदन
एमनेस्टी स्कीम का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता गैर उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन कर सकते है।
एमनेस्टी स्कीम से ये है फायदा
प्रबंध निदेशक श्री भाटी ने बताया कि प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान में बिजली बिलों की बकाया राशि जमा कराने वाले किसानों का विलम्ब शुल्क एवं उस पर लगने वाली ब्याज राशि पूरी माफ कर दी जाएगी। जबकि घरेलू बकायादार उपभोक्ताओं का विलम्ब शुल्क एवं ब्याज राशि आधी माफ की जाएगी। लेकिन यह फायदा 31 मार्च 2021 से पहले के बकाया राशि पर ही मिलेगा। अप्रैल और उसके बाद के महीनों की बकाया राशि पर यह छूट नहीं दी जाएगी। अप्रेल 2021 की अवधि के बाद का विलम्ब शुल्क और ब्याज राशि जमा करानी होगी। वहीं जिन लोगों ने पिछले तीन वषोर्ं में एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है उन्हें भी यह लाभ नहीं दिया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम 17 दिसम्बर तक जारी रहेगी।
जुड़ सकेंगे कटे हुए बिजली के कनेक्शन
कटे हुए कृषि कनेक्शन प्रचलित कृषि नीति के नियमों के तहत जोड़ दिए जाएंगे तथा घरेलू कनेक्शनों को टी.सी.ओ.एस – 2021 के नियमों के तहत जोडा जाएगा।