एडीए ने 3 दिन में बांटे 200 पट्टे
अब तक 1100 से अधिक पट्टों का वितरण।
अजमेर, 12 नवम्बर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अजमेर विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन दिन में 200 पट्टों का वितरण किया है। प्राधिकरण अब तक 1100 से अधिक पट्टे बांट चुका है। एडीए ने अपने क्षेत्र में आने वाले भूखण्डधारकों से अपील की है कि वे तुरन्त प्राधिकरण से सम्पर्क कर पट्टे के लिए आवेदन करें। तय समयावधि में उन्हें पट्टे दिए जाएंगे।
अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत एडीए ने पट्टा वितरण का कार्य तेज कर दिया है। प्राधिकरण पट्टों के लिए आवेदन मिलने के साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार पट्टों का वितरण कर रहा है। एडीए तय समयावधि में पट्टा वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने पिछले 3 दिन में 200 से अधिक पट्टों का वितरण किया है। अभियान की शुरूआत से अब तक 1100 से अधिक पट्टे बांटे जा चुके हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
राज्य सरकार ने दी छूट, उठाएं लाभ
गोदारा ने बताया कि कृषि भूमि के अकृषि नियमन की प्रीमियम दरों में भारी कमी गई है। अब 450 के बजाए मात्र 100 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से नियमन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत फ्री-होल्ड पट्टे भी दिए जा रहे हैं। जिन आवेदकों ने 8 वर्ष की लीज पूर्व में जमा करा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है, वे मात्र 2 वर्ष की लीज राशि देकर फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य आवेदक 10 वर्षीय लीज राशि जमा करा फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो एडीए की वेबसाईट एवं कार्यालय में उपलब्ध है।
इसी प्रकार 300 मीटर तक के भवन निर्माण की अनुज्ञा शुल्क मात्र 500 रूपए तथा 300 मीटर से अधिक एवं 500 मीटर के भवन के लिए 1500 रूपए देय है। जिस पर अभियान अवधि में कोई बीएसयूपी शुल्क देय नहीं है। अभियान अवधि में आवासीय व औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपविभाजन अथवा पुनर्गठन शुल्क 75 की बजाए 25 रूपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है। अभियान अवधि में नामान्तरण शुल्क 300 वर्ग मीटर तक 1000 रूपए एकमुश्त तथा 300 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों पर 4000 रूपए एकमुश्त शुल्क देय है। पहले यह दर काफी अधिक थी।